हरियाणा नए राशन डिपो लाइसेंस के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ और आवश्यक दस्तावेज़

हरियाणा नए राशन डिपो लाइसेंस प्रस्तावना: नए राशन डिपो लाइसेंस हरियाणा सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत योग्य उम्मीदवारों को फेयर प्राइस शॉप मालिक बनने का मौका प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत राशन और आवश्यक सामग्री वितरित किया जाता है ताकि गरीब और असहाय लोगों को सस्ती दरों पर उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्त्राहार की जा सके। इस लेख में, हम इस योजना के महत्वपूर्ण तिथियों, आवश्यक दस्तावेज़ों, पात्रता मानदंडों, लाभ, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

हरियाणा नए राशन डिपो लाइसेंस आवेदन

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

  1. आवेदन शुरू करने की तिथि: 28 जुलाई 2023
  2. आवेदन की अंतिम तिथि: 07 अगस्त 2023

आवेदन शुल्क:

  • पीडीएस लाइसेंस शुल्क: रु. 2000/-
  • सुरक्षा राशि: रु. 5000/-

आयु सीमा: 21-45 वर्ष

कुल रिक्त डिपो रिक्ति: 3224 (महिला – 2382, पुरुष – 842)

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हरियाणा नए राशन डिपो लाइसेंस आवश्यक दस्तावेज़:

  1. परिवार आईडी, आवेदक की फोटो और हस्ताक्षर, बेसिक कंप्यूटर कोर्स।
  2. उस इलाके का निवासी होना, जिसके लिए न्याय मूल्य दुकान लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है। (पता प्रमाण पत्र)
  3. हालांकि, स्व-सहायता समूह और साक्षर महिला समूह के मामले में, 10+2 पास होने और आयु का शर्त नहीं लागू होगा।
  4. आवेदक के वित्तीय स्थिति के संबंध में गारंटी।
  5. आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा सरपंच / पंच के रिश्तेदार नहीं होना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में एमसी / उपमहापौर / महापौर / अध्यक्ष / उपाध्यक्ष नहीं होने चाहिए।
  6. आवेदक के खिलाफ कोई भी अपराधिक मामला / ईसी एक्ट मामला पंडिंग नहीं होने के संबंध में गारंटी।
  7. कोई भी आवेदक किसी भी अपराधिक मामले में सजा नहीं होना चाहिए।
  8. आधार कार्ड, पैन कार्ड, आदि (पहचान प्रमाण)
  9. कोई भी परिवार के सदस्य कोई अन्य एफपीएस को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।
  10. पंचायत बीडीपीओ द्वारा प्रमाणित उस बीडीपीओ के समर्थन में पंचायत बिल
  11. आवेदक को सरकारी सेवक / अनुबंधित आधार पर नहीं होना चाहिए या कोई सरकारी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए। (सभी उम्मीदवारों द्वारा आय का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है)
  12. गांव पंचायत / एमसी से सत्यापित चौकीदार के प्रामाण पत्र।
  13. न्याय मूल्य की दुकान के प्रस्तावित स्थान का मानचित्र।
  14. जाति प्रमाण पत्र।
  15. किराएदारी समझौता (किराएदारी संपत्ति के मामले में)।
पात्रता:
  1. न्याय मूल्य दुकान लाइसेंस के लिए आवेदक का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. न्यूनतम योग्यता 10+2 होनी चाहिए।
  3. 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए।
  4. प्रति वर्ष कुल परिवार आय 1.80 लाख रुपये से कम होना चाहिए, जो परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (FIDR) डेटाबेस में सत्यापित किया जाता है।
  5. आवंटित फैमिली आईडी / परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नंबर होना चाहिए।
  6. आवंटित फैमिली की उम्र 5 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक होनी चाहिए।
  7. उम्मीदवार को बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए।

लाभ या सहायता की मात्रा: न्याय मूल्य दुकान के मालिक को आवश्यक सामग्री के वितरण के खिलाफ कमीशन मिलता है, विभाग के निर्देशों के अनुसार।

नए राशन डिपो लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करें:
  1. पहले नीचे दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
  2. सरल वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए, उम्मीदवार सरल हरियाणा पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं।
  3. लॉगिन के बाद उम्मीदवार स्कीम खोज सकते हैं ⇒ फेयर प्राइस शॉप के लिए नई लाइसेंस जारी करना।
  4. हरियाणा न्यू राशन डिपो लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करें।
  5. परिवार आईडी भरें और डेटा निकालें।
  6. आवेदन पत्र के अनुसार सभी आवश्यक विवरण भरें। आपकी मदद के लिए कुछ तस्वीरें नीचे दी गई हैं।
  7. आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवार को सभी विवरणों की पुष्टि करनी चाहिए।

महत्वपूर्ण लिंक:

हरियाणा के नए राशन डिपो लाइसेंस के लिए योग्य उम्मीदवारों को फेयर प्राइस शॉप मालिक बनने का मौका प्रदान किया जाता है और उन्हें अपनी इलाके में आवश्यक सामग्री का वितरण करके गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने का अवसर मिलता है। इच्छुक आवेदकों को संबंधित पात्रता मानदंडों का ध्यान देने के साथ अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा करना चाहिए। और जानकारी और अपडेट के लिए, आवेदकों को उपरोक्त आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।